अपील अदालत ने बंज रिश्वत मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया
बुडापेस्ट, 5 अप्रैल (एमटीआई) - बुडापेस्ट म्यूनिसिपल कोर्ट ऑफ अपील ने बुधवार को एक मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया जिसमें प्रतिवादी को अमेरिका स्थित कृषि व्यवसाय बंज की स्थानीय इकाई के लिए एक पैरवीकार से रिश्वत मांगने का दोषी पाया गया था।
अपील अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया फैसले में तथ्यों को तौलने में कमी थी और अपर्याप्त औचित्य प्रदान किया गया था।
मामले में प्रतिवादी पर बंज और सरकार के बीच एक रणनीतिक साझेदारी बनाने, खाना पकाने के तेल पर वैट दर कम करने और 2 बिलियन फ़ोरिंट (EUR 6.45m) के बदले बंज के प्रतिद्वंद्वियों के वैट रिफंड को रोकने की पेशकश करने का आरोप लगाया गया था।
प्रतिवादी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर निलंबित कर दिया गया। प्रथम-तत्काल फैसले में अभियोजक ने कहा कि सजा की गंभीरता अपराध के अनुपात में थी क्योंकि इसने हंगरी की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल किया था और कई हंगरी नागरिकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आधार प्रदान किया था।
स्रोत: एमटीआई
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