हंगरी के सांसदों ने सार्वजनिक खरीद कानून पारित किया
बुडापेस्ट, 6 दिसंबर (एमटीआई) - संसद ने मंगलवार को एक सार्वजनिक खरीद कानून पारित किया, जो सार्वजनिक निकायों को 1 मिलियन फ़ोरिंट (EUR 3,200) से अधिक मूल्य की सार्वजनिक खरीद के लिए तीन अलग-अलग प्रस्ताव मांगने के लिए बाध्य करता है।
कानून पक्ष में 112 और विपक्ष में 59 वोटों से पारित हुआ।
कानून सरकार को उन्हें सार्वजनिक खरीद के दायित्व से छूट देने के लिए अधिकृत करता है, यदि संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति के कारण, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा नहीं देगी।
नए कानून के तहत, सार्वजनिक खरीद या रियायत अनुबंधों का घोर उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं को 90 दिनों के लिए बोली प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।
स्रोत: एमटीआई
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